शादीशुदा पुरूषों के कानूनी अधिकार
संवाददाता:(एस के आर न्यूज)
खुद की कमाई से बनाई गई संपत्ति पर सिर्फ पति का अधिकार होता हैं। पत्नी एवं बच्चों का उस पर कोई कानूनी अधिकार नहीं होता। वह जिसे चाहे अपनी संपत्ति दे सकता हैं।
पति के पास मेंटल हरसमेंट पर पुलिस या अदालत में शिकायत करने का अधिकार होता हैं।
पति के पास तलाक के लिए याचिका दायर करने का अधिकार हैं।
हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत पति एवं पत्नी दोनों एक दूसरे से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं।
पति के खिलाफ झूठी शिकायत क्रूरता एवं प्रताड़ना की श्रेणी में आता हैं।
अगर पत्नी कॉउन्सलिंग के बाद न माने, अपनी मनमानी करे और कोर्ट की बात मानने से इंकार करे तो ऐसे मामले में पति के पास उससे अलग होने का अवसर हैं।