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हत्या के मामले में आजीवन कारावास का दोषी और पैरोल जम्पर, पिछले 03 वर्षों से फरार, अपराध शाखा द्वारा गिरफ्तार

 हत्या के मामले में आजीवन कारावास का दोषी और पैरोल जम्पर, पिछले 03 वर्षों से फरार, अपराध शाखा द्वारा गिरफ्तार

दोषी पैरोल पर रिहा होने के बाद से फरार था
➤ दोषी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

    संवाददाता:(एस के आर)           
नई दिल्ली:एनआर-1 क्राइम ब्रांच की टीम ने एक दोषी को गिरफ्तार किया है, जिसे एफआईआर नंबर 95/2010, धारा 302/34 आईपीसी, पीएस चांदनी महल, दिल्ली के मामले में आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। अभियुक्त असराफ़, निवासी गली हकीम नईम बेग वली, काला महल, दिल्ली द्वारा एक महिला को पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। दोषी को 15.06.2021 को 08 सप्ताह की अवधि के लिए पैरोल पर जेल से रिहा किया गया था, जिसे कोविड-19 की महामारी की स्थिति के कारण समय-समय पर बढ़ाया गया था। उसे 10.04.2023 को जेल में आत्मसमर्पण करना था लेकिन उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और वह तब से फरार था।

         सूचना टीम एवं संचालन:
उपरोक्त सूचना मिलने पर, इंस्पेक्टर अजय कुमार और इंस्पेक्टर पुखराज के नेतृत्व में एक समर्पित टीम बनाई गई। इस टीम में एसआई सीताराम, एसआई खुशबू, एचसी विकेश, एचसी सत्यवर्त, एचसी मुकेश, एचसी कपिल और डब्ल्यू/एचसी कुसुम शामिल थे। पूरी निगरानी श्री विवेक त्यागी, एसीपी/एनआर-1 द्वारा की जा रही थी। फरार अपराधी को पकड़ने के लिए एसआई सीताराम और एचसी विकेश ने पैरोल जम्पर के संबंध में जानकारी जुटाने के लिए कड़ी मेहनत की। जानकारी को क्षेत्रीय स्रोतों और तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से विकसित किया गया। खुलासा हुआ कि दोषी लगातार अपनी लोकेशन और मोबाइल नंबर बदल रहा था। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने रिश्तेदारों के यहां रह रहा था और साहिबाबाद में एक मीट फैक्ट्री में काम कर रहा था। गुप्त सूचना मिली कि दोषी ईद के मौके पर घर आ रहा है। एक विशिष्ट इनपुट पर, काला महल, चांदनी महल, दिल्ली में छापेमारी की गई और दोषी को पकड़ लिया गया। पूछताछ में पता चला है कि उसने अपने परिजनों के साथ मिलकर एक महिला पर मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया था।

         दोषी व्यक्ति का प्रोफ़ाइल:
दोषी असरफ निवासी काला महल, चांदनी महल, दिल्ली। वह अनपढ़ है और कम उम्र से ही अपराध में लिप्त है।

                पिछली भागीदारी:
दोषी पहले भी चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 06 अन्य मामलों में शामिल रहा है।

(SATISH KUMAR)
पुलिस उप आयुक्त, क्राइम
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