अवैध वाटिका का खुला खेल एनोसी नही
सिटी वाटिका करण विहार,खसरा नंबर 771, व स्टार प्लेस खसरा 786 अवैध रूप से चल रही है वाटिका।
स्टार प्लेस प्लॉट नम्बर 4 कैलाश विहार खसरा नंबर 786 नियर सेक्टर 20 रोहिणी कानूनी प्रकिर्यां पूरी न होने पर था सील,सील तोड़कर कानून का दुर्पयोग शुरू।
नई दिल्ली: रोहिणी जिला रोहिणी सब डिवीजन में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां साशन प्रशासन की सांठ गांठ से खुला कानून का उलंघन किया जा रहा है।
राजधानी दिल्ली अग्निशमन विभाग की जांच में सिटी वाटिका डी 2A, करण विहार सुलेमान नगर दिल्ली 110086 फैल,नही मिली एनोसी।
1. एनबीसी-2016 की तालिका-7 के अनुसार अग्नि सुरक्षा प्रणालियाँ जैसे होज़-रील, फायर पंप, वॉटर टैंक, डाउन कमर, एमओईएफए आदि उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
2. बिल्डिंग सीएएफ में दिए गए बिल्डिंग प्लान से मेल नहीं खा रही है।
3. यूबीबीएल-2016 के अनुसार दरवाजे और सीढ़ियों जैसे निकास की संख्या और व्यवस्था प्रदान नहीं की गई है।
4. पार्टी हॉल बैंक्वेट हॉल होने के नाते डीएफएस नियम 2010 के नियम 34 के तहत निर्देश जारी किए जाने आवश्यक हैं।
इस संबंध में जैसा कि डीएफएस अधिनियम-2007 और नियम 2010 के नियम 35 के उप नियम (5) में निर्धारित है, आवेदक को सलाह दी गई है कि वह फॉर्म "I" पर उप-नियम (2) के तहत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए नए आवेदन के साथ आवेदन करें। "और इसके साथ वास्तुकार और मालिक या अधिभोगी का एक प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए कि सभी अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपाय इस संबंध में आगे उप-नियम (4) के तहत बताई गई आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन कर रहे हैं।
जब तक इन सभी पालनों को पूरा नही किया जाता तब तक कोई भी शादी,पार्टी समारोह नही किए जा सकते है। अगर फिर भी होते हैं तो कानून का दुर्पयोग होगा जिस की जिम्मेदारी संबंधित विभागों की भी होती है। अगर यहां दुर्पयोग होता पाया जाता है,तो जिसके जवाब देह हो सकते है? बतादें शादियों का सीजन शुरू होने वाला है।
और वाटिका मालिक सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी करे बिना लोगों की जान से खिलवाड़ कर सकते हैं।
जिनपर छेत्री प्रशासन की जांच निघरानी की भी जिम्मेदारी है अब देखना होगा प्रशासन ऐसे मामलों पर संज्ञान लेगा या नहीं। ये आने वाला वक्त बताएगा।
रिपोर्ट: (SKR NEWS)