कंझावला काँड,मुख्य आरोपियों पर चलेगा 304 हटा कर हत्या का केस
नई दिल्ली (एसकेआर)। गृह मंत्रालय से मिले निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने कंझावला मामले में मुख्य आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा जोड़ दी है। दुर्घटना के बाद 12 किलोमीटर तक कार से घसीटकर मारी गई अंजलि को इंसाफ दिलाने के लिए इस तरह का फैसला लिया गया। विशेष पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) सागर प्रीत हुड्ड़ा ने बताया कि सुल्तानपुरी की घटना में भौतिक‚ मौखिक‚ फॉरेंसिक और अन्य वैज्ञानिक सबूत जुटाने के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा–304 की जगह धारा–302 शामिल कर ली है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के समय अमित खन्ना (25)‚ कृष्ण (27)‚ मिथुन (26) और मनोज मित्तल कार के अंदर थे और उनके खिलाफ हत्या के आरोप लगाए गए है। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि यह कदम दिल्ली पुलिस द्वारा एक सत्र अदालत को यह बताए जाने के एक दिन बाद उठाया गया है। पुलिस उपायुक्त बाहरी जिला हरेन्द्र कुमार सिंह ने द्वारा इस केस में हत्या का मामला मुख्य चार आरोपियों के खिलाफ जोड़़ा गया है जबकि यह कार्रवाई साIय के अनुसार शारीरिक‚ मौखिक और फोरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद की गई। उनका कहना था कि पीडि़त के परिवार को जल्द मुआवजा दिलाने के लिए पुलिस ने ठोस पहल की है जबकि जांच में पाया गया है कि मारी गई युवती अपने परिवार के लिए एकमात्र कमाने वाली थी।