कुख्यात अपराधी हरिओम उर्फ अंकित कटारिया उर्फ अक्की मोहित उर्फ चिचड और मोहित उर्फ गोलू गैंग का सदस्य गिरफ्तार।
देशी पिस्टल दो जिंदा कारतूस बरामद
संवाददाता: एसकेआर न्यूज
नई दिल्ली: रोहिणी ज़िला थाना कंझावला की पुलिस टीम ने कुख्यात अपराधी मोहित उर्फ गोलू और मोहित उर्फ चिचाड गिरोह के एक अपराधी को गिरफ्तार किया है.
वह मोहित उर्फ चिचाड की ओर से रंगदारी वसूलने के लिए मोहल्ले वालों को धमकाता था।
रोहिणी ज़िला डीसीपी प्रणव तायल ने बताया 10/7/22 को थाना कंझावाला में 9/10 की दरमियानी रात में फायरिंग की घटना के संबंध में एक पीसीआर कॉल की सूचना मिली थी। श्रीमती राजेश्वरी की शिकायत पर थाना कंझावला में प्राथमिकी संख्या 419/22 धारा 336 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। जांच के दौरान, उसके बेटे जयदीप का बयान दर्ज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उसे खूंखार अपराधी मोहित उर्फ गोलू से जबरन वसूली का फोन आया था और तदनुसार, धारा 384 आईपीसी भी जोड़ी गई थी। मामले की गंभीरता और गिरोह की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए थाना कंझावला की एक टीम निशाने पर लगाने के लिए गठित की गई थी। टीम ने कड़ी मेहनत की और कथित के बारे में ठोस जानकारी विकसित की।
विशेष सूचना मिलने के बाद एसआई संदीप के नेतृत्व में टीम ने जाल बिछाकर आरोपी हरिओम @अंकित उर्फ अक्की पुत्र राजेश निवासी कराला, दिल्ली को एफआईआर संख्या 419/22 यू/एस 336/384/506 के तहत गिरफ्तार कर लिया। /120बी आईपीसी और 25 आर्म्स एक्ट। आरोपी की सरसरी तलाशी लेने पर उसके पास से एक देशी पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। लगातार पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि वह मोहित उर्फ गोलू गैंग के लिए काम करता है और मोहित उर्फ चिचड़ और मोहित उर्फ गोलू की ओर से रंगदारी वसूलने के लिए इलाके को धमकाता था। वह पहले भी जघन्य अपराधों में शामिल पाया गया है और उसके खिलाफ 4 अन्य मामले दर्ज हैं।
आगे जांच के दौरान, यह भी पता चला कि हरिओम @ अंकित 09/03/2022 से केस एफआईआर नंबर 143/20 यू/एस 302 आईपीसी के तहत जमानत पर था और तब से वह अदालत में उपस्थित नहीं हो रहा था। माननीय न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। आगे की जांच जारी है और हथियार और उसके अन्य सहयोगियों के स्रोत का पता लगाने के पुलिस प्रयास कर रही हैं।
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SKR NEWS